Haryana Kaushal Rojgar Nigam: हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नौकरी पाने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया है।
बताया जा रहा है कि अब से सामाजिक आर्थिक मानदंडों के आधार पर अंक देने वाली नीति पर रोक लगाई जाएगी। अब केवल योग्यता के आधार पर ही उम्मीदवारों की भर्ती होगी। यह नई नीति 31 मई 2025 तक लागू की जाएगी।
हाई कोर्ट ने सामाजिक आर्थिक मानदंड पर लगाई रोक
हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नौकरी पाने वाले लोगों को यह जानकर खुशी होगी कि अब से उम्मीदवारों की भर्ती सामाजिक आर्थिक मानदंडों के आधार पर नहीं की जाएगी। अब केवल योग्यता के आधार पर ही उम्मीदवारों को भर्ती किया जाएगा। हाई कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले का असर हरियाणा के भर्ती ढांचे पर देखने को मिलेगा।
इस नए नियम के बाद लगभग 1100 अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में आ सकती हैं, जो वर्तमान नीति के तहत लाभान्वित हुई थी। हाई कोर्ट द्वारा लिया गया यह निर्णय उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है और इससे यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि अब से चयन प्रक्रिया में कोई भेदभाव नहीं होगा।
क्या है इस नए नियम का उद्देश्य
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अनुसार पुरानी नीति यानी अनुभव और सामाजिक आर्थिक आधार पर चयन होने से नए उम्मीदवारों के साथ अन्याय होता है। इसीलिए हरियाणा कोर्ट ने इस नए नियम को लागू किया है, ताकि भविष्य की भर्तियां पूरी तरह से निष्पक्ष और मेरिट के आधार पर की जा सके।
हाई कोर्ट ने सरकार को नई दिशा निर्देश तैयार करने के लिए 31 मई 2025 तक का समय दिया है। 31 मई 2025 तक इन नए नियमों को लागू किया जाएगा। इस नए नियम के लागू होने से सभी उम्मीदवारों को बिना किसी भेदभाव के बराबरी का मौका मिलेगा।
हाई कोर्ट द्वारा लिए गए इस फैसले से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा लेकिन साथ-साथ अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारीयों की स्थिति असुरक्षित होगी।